
दंगा भड़काने के आरोप में आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को कोर्ट ने दोषी करार दिया ।
आगामी 21 सितंबर को कोर्ट दंगा और पुलिस कर्मियों पर हमले से जुड़े मामले में आप के दो विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी औऱ संजीव झा समेत 15 लोगों को सज़ा सुनाएगी ।
2 AAP MLAs held guilty of rioting, causing hurt to policemen by Delhi Court in 7-year-old case
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— ANI Digital (@ani_digital) September 12, 2022
अपने 149 पेज के फैसले में कोर्ट ने कहा कि आप के दोनों ही विधायक उस व़क्त मौके पर मौजूद थे,जब 20 फ़रवरी,2015 को एक बेक़ाबू भीड़ ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था । इतना ही नहीं दोनों ही विधायकों ने भीड़ को उकसाने और उग्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । दोनों ही विधायक केवल भीड़ का हिस्सा भर नहीं थे, बल्कि उनका नेतृत्व कर रहे थे ।
आप के दो विधायकों के अलावा कोर्ट ने इस मामले में 15 अन्य लोगों को दोषी करार दिया है ।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ ये सभी धारा 147 (दंगा), 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना),332 (स्वेच्छा से लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकना),और 149 (गै़रकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य अपराध का दोषी) के तहत दोषी पाए गए हैं ।
फिर एक बार AAP का घिनौना चेहरा हुआ जग जाहिर!
AAP के 2 MLA को कोर्ट ने दंगा भड़काने और पुलिस के साथ मारपीट करने में दोषी करार दिया।
ऐसे ही दंगाइयों-गुंडों का गढ़ बन गई है AAP
संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले इन लोगों को पार्टी और MLA पद से तुरंत बर्खास्त करो @ArvindKejriwal! pic.twitter.com/fGmogQV4lf
— Adesh Gupta (Modi Ka Parivar) (@adeshguptabjp) September 12, 2022
वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दोनों ही विधायकों को पार्टी और विधायक के पद से बर्खास्त करने की मांग की है ।