
फतेहपुर : जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे ने बताया कि कोविड-19 वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मजदूरों/श्रमिकों/कामगारों व अन्य व्यक्तियों को जनपद मुख्यालय पर किसी उपयुक्त भवन ।
जैसे-स्कूल,कॉलेज,होटल, हास्टल , धर्मशाला इत्यादि को चिन्हित कर उसे अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारेनटाईंन/स्क्रीनिंग कैम्पस में परिवर्तित कर इन व्यक्तियों को उनमें रखा जाना है ।
अतः मजदूरों/श्रमिकों/कामगारों व अन्य व्यक्तियों को आश्रय देने के लिए अस्थायी आश्रय स्थल /क्वारेनटाईंन सेन्टर/स्क्रीनिंग कैम्पस स्थापित किये जाने हेतु आपदा प्रबंधन-2005 के अध्याय 11 प्रकीर्ण धारा-65 (1) के बिन्दु संख्या क व ख तथा उ0प्र0 आपदा उ0प्र0 आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अध्याय-9 धारा-23(2) (एक, सात व दस) एवं अधिसूचना दिनाँक 14 मार्च 2020 के प्रस्तर-12 के बिन्दु संख्या-7 द्वारा प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अपूर्वा दुबे , जिलाधिकारी/कलेक्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट,फतेहपुर एतद द्वारा औपबंधिक रुप से अधोलिखित स्थानों को अधिग्रहीत करती हूँ –
01 – स्पोर्ट्स कॉलेज नेवलापुर, प्रखंड-तेलियानी-तहसील सदर जनपद-फतेहपुर ।
02 – पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय खासमऊ,तहसील खागा, जनपद-फतेहपुर ।
उपरोक्त अधिग्रहीत स्थानों के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि स्पोर्ट्स कॉलेज नेवलापुर,प्रखंड-तेलियानी-तहसील सदर जनपद-फतेहपुर,पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय खासमऊ,तहसील खागा, जनपद-फतेहपुर में साफ-शौचालय,स्नानागार, विद्युत आपूर्ति,प्रकाश व्यवस्था,स्वच्छ पेय जल,किचेन एवं साफ-सफाई सुनिश्चित करायेंगे ।