
फतेहपुर : जिला मजिस्ट्रेट,फतेहपुर श्रीमती अपूर्वा दुबे ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र 20 अप्रैल के अंतर्गत उप प्रस्तर-5 में सभी शादी समारोहों में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों एवं खुले में 100 व्यक्तियों के संबंध के प्रतिबंध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी,सेनेटाइजर एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के साथ अन्य सावधानियो /अनुपालन के साथ अनुमति प्रदान की गयी थी ।
उक्त के क्रम में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र 18 मई के अंतर्गत कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति व शर्तों के अनुसार ।
बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय मे अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी,सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी ।
आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतया पालन किया जाएगा ।
आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालय में साफ सफाई एवं सेनेटाईजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाए । उपरोक्त शर्तो/प्रतिबंधों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजको की होगी ।
उक्त संदर्भित आदेश 20 अप्रैल को संशोधित समझा जाए । पूर्व आदेश में उल्लेखित शेष शर्ते यथावत रहेंगी । किसी व्यक्ति द्वारा निर्देशो का उलंघन करने पर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी । आदेश का कड़ाई का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।