
फतेहपुर : जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे ने बताया कि “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना” के अंतर्गत जनपद फतेहपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जारी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों के राशन कार्डों में माह मई 2021 के द्वितीय वितरक चक्र 20 मई से 31 मई तक में नि:शुल्क खाद्यान्न (03 किलोग्राम गेहूं व 02 किलोग्राम चावल) प्रति यूनिट की दर से वितरण किया जाना है ।
स्पष्ट किया जाता है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को भी प्रति यूनिट के आधार पर नि:शुल्क खाद्यान्न (03 किलोग्राम गेहूं व 02 किलोग्राम चावल) प्रति यूनिट की दर से दिया जाएगा । जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1107 उचित दर दुकान कार्यरत हैं जिनमें से 585 उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न का उठान कर लिया गया है । जिनके द्वारा दिनांक 20 मई 2021 से वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा । शेष 522 उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न का उठान किया जा रहा है ।
जैसे- जैसे उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न प्राप्त होता जाएगा । वैसे-वैसे उचित दर विक्रेता द्वारा तुरंत ही नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा । समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि जैसे खाद्यान्न का उठान कर ले दूसरे दिन प्रातः से ही कार्डधारकों को सूचना देकर वितरण प्रारंभ कर दें । उपभोक्ताओं को नि:शुल्क खाद्यान्न की विधिवत जानकारी हो इस हेतु उचित दर दुकानों पर भी अनिवार्यता नि:शुल्क खाद्यान्न की सूचना का प्रदर्शन किया जाए । उचित दर दुकानों पर अंदर तथा बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम तीन स्थानों पर कराया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे ।
अतः जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के अंतर्गत जनपद फतेहपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जारी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों के राशन कार्डों में माह मई 2021 के अतिरिक्त नि:शुल्क खाद्यान्न गेहूं व चावल का वितरण दिनांक 20 मई 2021 से 31 मई 2021 तक किया जाना है ।
जिन कार्ड धारकों को आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं उन्हें मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से माह मई 2021 की दिनांक 31.05.2021 को प्राप्त कर सकेंगे । कार्ड धारक धैर्य बनाए रखें उन्हें प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मई 2021 तक खाद्यान्न प्राप्त हो जाएगा और कोई भी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित नहीं रहेगा ।
कार्डधारक संबंधित उचित दर विक्रेता से नि:शुल्क खाद्यान्न नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड-19 के दृष्टिगत शासन के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क,सैनिटाइजर व साबुन, पानी आदि का प्रयोग कर नि:शुल्क खाद्यान्न प्राप्त करना सुनिश्चित करें । समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी,पूर्ति निरीक्षक एवं नोडल अधिकारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी दशा में पात्र कार्ड धारक खाद्यान्न पाने से वंचित न रहे इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी ।