
फतेहपुर । विनय कुमार पाठक अपर जिलाधिकारी (वि0/रा० ),निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न०नि०),फतेहपुर ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ की अधिसूचना पत्र संख्या-90/रा०नि०आ०-4/न०नि०/49-22 / 2022 दिनांक 03 मार्च 2023 के कम में जनपद फतेहपुर की समस्त नगरीय निकायों के नागरिकों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण निम्नांकित समय-सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा ।
कार्यक्रम-ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन,अवधि 10 मार्च, 2023 ।
कार्यक्रम-ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दाये एवं आपत्तिया प्राप्त करना,अवधि-11 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक ।
कार्यक्रम-दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण, अवधि-18 मार्च, 2023 से 22 मार्च 2023 तक ।
कार्यक्रम-दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सुची-1 में समाहित करना,अवधि-23 मार्च 2023 से 31 मार्च2023 तक ।
कार्यक्रम-अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिए प्रकाशन,अवधि-01 अप्रैल, 2023 ।
उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सम्बन्धित निकायों के अधिशाषी अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु जनपद फतेहपुर की समस्त तहसीलों,निकायों,कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा ।
मतदाता अपना नाम सम्मिलित किये जाने हेतु 11 मार्च2023 से 17 मार्च 2023 तक की अवधि आयोग की वेबसाइट http://sec.up.nic.in पर भी आनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
उपर्युक्तानुसार निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची मे सम्मिलित हो गया है तो उसके नाम को उससे सम्बंधित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।
उपर्युक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन वर्ष 2023 में हो रहा है । अतः ऐसे अर्ह नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिये है । उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली मे सम्मिलित किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जायेगा । ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामावली मे सम्मिलित किये जाने हेतु प्राप्त दावों को स्वीकार करते हुये निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।
अतः उपर्युक्त समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नहीं जायेगी । निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी ।