फतेहपुर । अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर ने बताया कि पराविधिक स्वयं सेवकों (Para Legal Volunteers) के संयोजन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बनायी गयी संशोधित प्रायोजना के अन्तर्गत विधिक सहायता एवं राष्ट्रीय प्राधिकरण एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा बनायी गयी विभिन्न योजनाओ, कार्यक्रमो एवं कार्य योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु पराविधिक स्यं सेवको को संयोजित किया जाना है ।
इस योजना में विधिक जागरुकता प्रशिक्षण के लिये पैरालीगल वालंटियर का चुनाव होना है और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वालंटियर समान्य जनता एवं विधिक सेवाओ के मध्य एक कडी के रुप में काम करेंगें ।
प्रत्येक तहसील विधिक सेवा समिति में अधिकतम 50 वालंटियर जो कि अर्हता प्राप्त समूह से किया जाना है । इसी प्रकार जिला स्तर पर अधिकतम 100 पराविधिक स्वयं सेवको की नियुक्ति की जानी है ।
इस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समिति से क्रमशः 100 एवं 50 वालंटियर का चुनाव होना है । जो निम्न वर्ग से सम्बन्धित हों ।
◆ अध्यापक, शासकीय एवं प्राइवेट स्कूल के लेक्चरर ।
◆ आंगनबाडी कार्यकत्री ।
◆ प्राईवेट एवं सरकारी डाक्टर एवं अन्य सरकारी कर्मचारी ।
◆ विभिन्न विभागो एवं एजेसियो के फील्ड अफसर ।
◆ स्नातक एवं परास्नातक विधि छात्र ।
◆ राजनीतिक सेवा के एन0जी0ओ0 मेम्बर ।
◆ जिला कारागार के शिक्षित कैदी ।
◆ समाज सेवक पंचायतराज एवं नगर पालिका के वालंटियर ।
◆ सहकारी समितियो के सदस्य ।
◆ व्यापार संगठन के सदस्य ।
◆ ट्रांसजेंडर समुदाय के शिक्षित व्यक्ति ।
◆ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति (जिसे उचित समझा जाये) ।
उपरोक्त अभ्यर्थियो में से कोई भी स्वयं सेवक किसी प्रकरण में अभियुक्त न हो तथा शारीरिक एवं मानसिक रुप से स्वस्थ हो ।
अतः जिला मुख्यालय के लिये 100 एवं तहसील सेवा समितियो के 50-50 पैरालीगल वालंटियर का चयन होना है । इच्छुक आवेदक अपने आवेदन पत्र जनपद न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के कार्यालय में 22 अप्रैल 2023 को सायं 05 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में उपलब्ध करा सकते है ।
