
फतेहपुर । सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) फतेहपुर ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 के पत्र दिनांक 24 नवम्बर 2022 का सन्दर्भ के क्रम में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की सुविधा हेतु आयोग से पैम्फलेट तैयार कर प्रेषित किया गया है ।
उक्त पैम्फलेट के बिन्दु संख्या VI एवं Vll के स्थान पर नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु निर्गत की गई रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका -2022″ के अध्याय-7 (अभ्यर्थन वापसी तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन) पृष्ठ संख्या-24 के बिन्दु-11 में दिए गए प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
कोई भी प्रत्याशी किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया तभी और केवल तभी समझा जाएगा । जब उस प्रत्याशी ने इस आशय की घोषणा अपने नाम निर्देशन पत्र मे कर दी हो ।
इस आशय की लिखित सूचना सम्बन्धित दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्ररूप-7क में नामांकन के लिए निर्धारित अन्तिम दिनांक व समय से पूर्व सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो ।
उक्त सूचना दल के अध्यक्ष (राष्ट्रीय/प्रदेश)/ सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर हस्ताक्षरित हो । ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं उनके नमूने के हस्ताक्षर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी तथा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी को उम्मीदवारी के लिए निर्धारित अन्तिम दिनांक व समय तक प्ररूप 7ख में सूचित किया गया हो ।
यदि दल के अध्यक्ष (राष्ट्रीय/प्रदेश) /सचिव द्वारा अपने से भिन्न उसी दल के अन्य किसी पदधारी को प्राधिकृत किया जाता है तो यह प्ररूप-7ख पर ऐसे पदधारी के हस्ताक्षर प्रमाणित करेगा और इसे सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी को नामांकन के अन्तिम दिनांक व समय तक उपलब्ध कराएंगे । यह प्रपत्र-7ख दल के अध्यक्ष (राष्ट्रीय /प्रदेश)/सचिव के मूल हस्ताक्षर में होगा । जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्राप्त प्रपत्र-7 की छायाप्रतियों कराकर रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे ।
प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा अपने समर्थक उम्मीदवार के पक्ष में निर्गत किए जाने वाले प्ररूप-7 क एवं 7ख की सूचना निम्नलिखित दशाओं में मान्य नहीं होगी ।
(क) यदि उक्त प्ररूप-7क व 7ख की सूचना फैक्स के माध्यम से प्राप्त होती है ।
(ख) यदि उक्त प्ररूप-7क व 7ख की सूचना सत्यप्रतिलिपि हस्ताक्षर या मुहर द्वारा हस्ताक्षर से प्राप्त होता है ।
यदि प्ररूप-7क मे दल के अध्यक्ष (राष्ट्रीय /प्रदेश)/सचिव द्वारा प्रत्याशियों को सीधे अधिकृत किया गया है तो प्ररूप 7ख की आवश्यकता नहीं होगी अर्थात प्ररूप-7क पर दल के अध्यक्ष (राष्ट्रीय/प्रदेश)सचिव के हस्ताक्षर एवं मुहर के आधार पर ही उसे सम्बन्धित दल का प्रत्याशी माना जाएगा ।
यदि प्रत्याशी नामांकन के लिए निर्धारित अन्तिम दिनांक व समय से पूर्व प्ररूप-7क व 7ख प्रस्तुत करने में सफल नहीं होता है तो उस उम्मीदवार को निर्दलीय उम्मीदवार माना जाएगा बशर्ते उसका नामांकन अन्य सभी प्रकार से वैध हो ।
यदि किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष (राष्ट्रीय/प्रदेश)/सचिव अथवा अध्यक्ष (राष्ट्रीय/प्रदेश)/सचिव द्वारा प्राधिकृत पदधारी द्वारा उस राजनीतिक दल की ओर से प्ररूप-7क पर एक उम्मीदवार को प्राधिकृत किया गया है और इसके पश्चात ऐसे प्राधिकृत उम्मीदवार के प्राधिकार पत्र को निरस्त करके दूसरे उम्मीवार के पक्ष में पुनः प्ररूप-7क पर प्राधिकार निर्गत कर दिया गया है और ऐसा प्राधिकार पत्र नामांकन के लिए नियत अन्तिम दिनांक एवं समय के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है तो ऐसे मामलों में रिटर्निंग अधिकारी बाद में प्रधिकृत उम्मीदवार को उस राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार मानेगा । लेकिन यदि उस दल के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत पदधारी द्वारा पहले उम्मीदवार को निर्गत प्ररूप-7क को निरस्त नही किया गया है और किसी दूसरे उम्मीदवार को पुनः प्ररूप-7क निर्गत कर दिया है और ऐसा प्रारूप-7क नामांकन के लिए निर्धारित अन्तिम दिनांक व समय के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है तो ऐसे मामलों में जिस उम्मीवार द्वारा सबसे पहले अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा ।
वहीं उम्मीदवार उस दल द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार माना जाएगा । शेष सभी उम्मीदवार उस दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार नहीं माने जाएगे । ऐसे सभी उम्मीदवार/उम्मीदवारों को निर्दलीय प्रत्याशी माना जाएगा बशर्ते उनका नामांकन अन्य सभी प्रकार से वैध हो ।