
फतेहपुर । सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 05.12.2022 के क्रम में जनपद की समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्षों एवं सदस्यों हेतु नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 ।
– इस जनपद में स्थापित 173 मतदान केन्द्रों के अन्तर्गत 472 मतदेय स्थलों पर मतदान 04 मई 2023 को सम्पन्न होगा । जिसमें निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने हेतु मतदान 04 मई 2023 को मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र का होना अनिवार्य है ।
√ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (EPIC) ।
√ आधार कार्ड ।
√ पासपोर्ट ।
√ ड्राइविंग लाइसेंस ।
√ आयकर पहचान पत्र ( PAN CARD) ।
√ राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र ।
√ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक ।
√ फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,पेंशन भुगतान आदेश,वृद्धावस्था आदि ।
√ फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र ।
√ फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस ।
√ फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र ।
√ श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड ।
√ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (N.P.R.) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड ।
√ सांसदों,विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र ।
√ राशनकार्ड ।
उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं । वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है ।