
फतेहपुर । जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत कार्यालय अनुदान के लिए आवेदन पत्र देने की विधि में अन्य संशोधन के साथ यह संशोधन आनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो,आयु प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंगन हो, समक्ष प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (आवश्यकतानुसार दम्पत्ति में एक या दोनों के),बैंक खात सम्बन्धी प्रपत्र,विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र,अधिवास प्रमाण पत्र तथा आधारकार्ड की छायाप्रति स्वप्रमाणित कर अपलोड करना होता था ।
शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजना हेतु आनलाईन आवेदन करते समय कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31.01.2018 में किये गये ।
उक्त संशोधन में अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वप्रमाणित अपलोड किये जाने के स्थान पर “यदि विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध है तो उसकी छायाप्रति स्वप्रमाणित कर उसे अपलोड किया जाना स्वैच्छिक होगा,इसकी व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थापित की जाती है ।