
फतेहपुर । उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास निति 2022 के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा ।
यह जानकारी देते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी फतेहपुर ने बताया कि “उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति 2022” द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा अण्डा मांस उत्पादन एवं रोजगार सृजन के उददेश्य से विभिन्न योजनायें संचालित की गई है ।
√ योजना के लिये पात्रता में योजना के लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है ।
√ योजना में प्रथम बार आवदेन करने वाले प्राथमिकता ।
√ लाभार्थी/कृषक/उद्यमी को एक इकाई ही अधिकतम अनुमन्य और किसी एक परियोजना में शामिल ।
√ योजना के लिए इच्छुक उद्यमी के पास 10 हजार कामर्शियल लेयर के लिए 01 एकड 30 हजार कामर्शियल लेयर और इकाई के लिए 2.5 एकड 60 हजार कामर्शियल लेयर-इकाई के लिए 4 एकड़ एवं 10 हजार ब्रायलर पैरेन्ट के लिए 4 एकड़ भूमि स्वामित्व अथवा लीज पर होना अनिवार्य है ।
◆ परियोजना की योजना का नाम-10000 पक्षी कामर्शियल लेयर
√ इकाई की कुल लागत (लाख रु०)-99.53
√ बैंक ऋण (अधिकतम 70%)-69.67
√ मार्जिन मनी (न्यूनतम 30%)-29.85
√ ब्याज प्रतिपूर्ति (7%अधिकतम)14.61
√ उद्यमी को एक वर्ष में शुद्ध आय (ब्याज प्रतिपूर्ति सहित) -22.40
◆ रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)-5000, योजना का नाम- 30000 पक्षी कामर्शियल लेयर
√ इकाई की कुल लागत(लाख रु०)-256.69
√ बैंक ऋण (अधिकतम 70%)-179.69
√ मार्जिन मनी (न्यूनतम 30%)-77.00
√ ब्याज प्रतिपूर्ति (7% अधिकतम) 37.71
√ उद्यमी को एक वर्ष में शुद्ध आय (ब्याज प्रतिपूर्ति सहित) – 74.13
◆ रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)-15000,योजना का नाम-60000 पक्षी कामर्शियल लेयर
√ इकाई की कुल लागत (लाख रु०)-491.90
√ बैंक ऋण (अधिकतम 70%)-344.33
√ मार्जिन मनी (न्यूनतम 30%)-147.57
√ ब्याज प्रतिपूर्ति (7% अधिकतम) 72.30
√ उद्यमी को एक वर्ष में शुद्ध आय (ब्याज प्रतिपूर्ति सहित)-159.06
◆ रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)-18000,योजना का नाम-30000 पक्षी ब्रायलर पैरेंट
– इकाई की कुल लागत(लाख रु०)- 289.07
– बैंक ऋण (अधिकतम 70%)- 202.34
– मार्जिन मनी (न्यूनतम 30%)- 86.72
– ब्याज प्रतिपूर्ति (7%अधिकतम) 97.93
– उद्यमी को एक वर्ष में शुद्ध आय (ब्याज प्रतिपूर्ति सहित) -97.93
रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)-45000 व्याज प्रतिपूर्ति
– बैंक ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष (60माह) अधिकतम
– विद्युत शुल्क में छूट नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु विद्युत बिल में 10 वर्षों तक इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी पर शत-प्रतिशत छूट ।
– स्टाम्प शुल्क छूट नीति के अन्तर्गत होने वाली इकाई हेतु क्रय की गयी भूमि अथवा लीज पर ली भूमि पर स्टाम्प शुल्क में शत-प्रतिशत छूट ।
विशेष जानकारी हेतु मुख्य पशु चिकित्साधिकारी फतेहपुर अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क करे ।