कानपुर । आज नरवल तहसील सभागार में अपर जिला जज शुभी गुप्ता ने महिला कल्याण के सम्बन्ध में विधिक जागरूक ता शिविर का आयोजन किया गया । जागरूकता शिविर की शुरुआत मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर किया गया ।

अपर जिला जज शुभी गुप्ता ने कहा कि अधिकतर महिलाओं को घर पर ही उत्पीड़ित किया जाता है । इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है । कई महिलाओं को दहेज के लिए या बेटा पैदा नहीं होने पर प्रताड़ित किया जाता है । प्रताड़ना की शिकार महिला यदि न्यायालय में आवेदन देती हैं तो त्वरित कार्रवाई की जाती है ।
उन्होंने कहा कि हिंसा की शिकार महिला अपने स्थानीय थाना अथवा न्यायालय में आवेदन देकर संबंधित लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं, न्याय जरूर मिलेगा ।
वही महिला जागरूकता कार्यक्रम में नरवल एसडीएम ऋषभ वर्मा ने बताया कि यदि महिलाएं कानून की जानकारी रखेंगी तो प्रताड़ना नहीं सहना पड़ेगा । उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर किसी तरह का अपराध होता है,तो वह पाक्सो एक्ट की श्रेणी में आता है । शादी के सात साल के अंदर किसी महिला पर ससुराल में अत्याचार होता है तो वह दहेज की खातिर उत्पीड़न का मामला बनता है । यदि विवाह के सात वर्ष के अंदर ससुराल में किसी की हत्या कर दी जाती है तो वह दहेज हत्या की श्रेणी में आता है । बताया कि भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह कानूनन अपराध है ।
