फतेहपुर । आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ०प्र० लखनऊ एवं जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में एवं सहायक आयुक्त (खाद्य) -।। के निर्देश पर नवरात्रि/ दशहरा पर्व के अवसर पर जनपद फतेहपुर में मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी रोकथाम हेतु चलाये जाने वाले विशेष अभियान के क्रम में आज सहायक आयुक्त (खाद्य) ।। देवेन्द्र पाल सिंह व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार दीक्षित के नेतृत्व में राधानगर स्थित राजेश कुमार से मिश्रित दूध का एक नमूना जाँच हेतु संग्रहित किया गया तथा गाजीपुर स्थित एसबीआई बैंक के पास केला पकाने के परिसरों का निरीक्षण किया गया । जिसमें मो0 आफिस उर्फ बबलू पुत्र मो0 अनीस,निवासी- गाजीपुर पोस्ट व थाना-गाजीपुर जनपद फतेहपुर के केला पकाने के ए० सी० प्लांट के निरीक्षण के दौरान निम्न कमियों पायी गयी ।

प्लांट में स्थित एक कॅरेट में मात्रा लगभग 50 किलोग्राम कटे एवं खराब अस्वस्थ्यकर अवस्था में पाये गये केलों को मौके पर टीम के सदस्यों द्वारा नष्ट कराया गया जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग रू0 2000/- है ।
मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता के पास खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 से सम्बन्धित खाद्य पंजीकरण/लाइसेंस नही पाया गया । खाद्य कारोबारकर्ता को तत्काल प्रभाव से केले की बिक्री प्रतिबन्धित की जाती है । पंजीकरण/लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत ही खाद्य कारोबार को संचालित करने का निर्देश दिया गया ।
मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता को उपरोक्त कमियों से सम्बन्धित नोटिस प्राप्त करायी गयी । जिसका सात दिवस के अन्दर कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, कलेक्ट्रेट-फतेहपुर में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये अन्यथा की दशा में खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
इसी क्रम में टीम द्वारा राधानगर स्थित दूध विक्रेता राजेश कुमार से मिश्रित दूध का नमूनासंग्रहित कर जाँच हेतु भेजा गया ।
टीम में सहायक आयुक्त (खाद्य)- II देवेन्द्र पाल सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार दीक्षित,खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेन्द्र कुमार यादव,राम बाबू उपस्थित रहे ।
