
फतेहपुर । निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण अवधि तक बिना चुनाव आयोग की अनुमति के स्थानांतरण नही होंगे ।
यह जानकारी देते हुए अविनाश त्रिपाठी,उप जिला निर्वाचन अधिकारी /अतिरिक्त जिला कलक्टर (वि/रा.) फतेहपुर ने बताया कि एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभानें वाले अधिकारियों का पुनरीक्षण अवधि में आयोग की अनुमति के बिना स्थानान्तरण न किये जाने एवं आयोग द्वारा निर्धारित किए गए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तिथियां एवं निर्देश उपलब्ध कराये गये हैं । दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण–मौजूदा अनुसूची 26 दिसम्बर 2023 (मंगलवार),संशोधित अनुसूची 12 जनवरी 2024 तक (शुक्रवार) तक ।
स्वास्थ्य मापदंडों की जांच करना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना,
डेटाबेस को अद्यतन करना और पूरकों की छपाई करना मौजूदा अनुसूची 01 जनवरी 2024 (सोमवार) तक,
संशोधित अनुसूची 17 जनवरी 2024 (बुधवार) तक ।
अंतिम प्रकाशन मौजूदा अनुसूची 05 जनवरी 2024 (शुक्रवार) तक, संशोधित अनुसूची 22 जनवरी 2024 तक की गई है ।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्प्रति चल रहे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दावे और आपत्तियों के निस्तारण करने की अवधि 26 दिसम्बर 2023 को बढ़ाकर 12 जनवरी 2024 कर दी गयी है तथा निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 05 जनवरी 2024 के स्थान पर 22 जनवरी 2024 कर दिया गया है । जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेन्टर की स्थापना की गयी है ।