
– एफ एस एस ए आई से लाइसेंस व एन ए बी जल लैब से पानी की जांच कराना अनिवार्य- एसडीएम
बिन्दकी/फतेहपुर । जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी के आदेश में उपजिलाधिकारी अनिल कुमार यादव के नेतृत्व में प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आर.ओ. पानी के प्लांटो पर छापेमारी की कार्रवाई कर आर.ओ. प्लांट से पानी पाउच के दो नमूना जांच हेतु संग्रहित किए गए । पानी के 1700 पाउच मौके पर ही नष्ट किए गए । जिन आर.ओ. प्लांट पर कार्रवाई हुई । उनमें आकाश वर्मा निवासी औंग बिन्दकी के आर.ओ. प्लांट से पानी के पाउच का नमूना संग्रहित किया एवं पानी के 1200 पाउच नष्ट किए । वही दूसरे अंकुश पटेल निवासी औग बिन्दकी के आर. ओ. प्लांट से पानी के पाउच का नमूना संग्रहित किया और पानी के 500 पाउच नष्ट किए ।
निहाल सिंह निवासी औग बिन्दकी के आर.ओ. प्लांट पर पानी के पाउच या बोतल नहीं मिले ।
संचालक को निर्देश दिया गया कि बिना अनुमति के आर.ओ. प्लांट का संचालन न करें ।
जिस पर कार्यवाही के दौरान सयुक्त टीम द्वारा तीनों आर.ओ. प्लांट्स के संचालकों को आर.ओ. प्लांट बंद करने के निर्देश दिए गए । साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिए गए कि पानी की पैकिंग के लिए BIS प्रमाण पत्र,भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, एफएसएसएआई से लाइसेंस एवं पानी की जांच एनएबी जल लैब से कराना अनिवार्य है ।
इन सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के पश्चात ही आप प्लांट का संचालन कर सकेंगे । जिनके नमूना जांच हेतु संग्रहित किये गये ।
जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा की संयुक्त टीम में उप जिलाधिकारी अनिल कुमार यादव,सहायक आयुक्त खाद्य ll देवेंद्र पाल सिंह,मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर० के० दीक्षित, क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार यादव एवं क्षेत्रीय थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित रहे ।