
इंदौर । मध्य प्रदेश के पूर्व डिप्टी कलेक्टर को भ्रष्टाचार के मामले में विशेष न्यायालय ने सजा सुनाई है । सजा के साथ ही संपत्ति को अधिग्रहित करने के भी निर्देश न्यायालय ने दिए हैं । न्यायालय के आदेश पर एक करोड़ 28 लाख की संपत्ति भी जब्त होगी । इंदौर के विशेष न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व डिप्टी कलेक्टर स्व. हुकूमचंद पिता केसरीमल सोनी को सजा सुनाई है । विशेष न्यायालय के न्यायाधीश गंगाचरण दुबे ने फैसला सुनाया है । बेटी,बेटा,दामाद सहित समधन के नाम पर संपत्ति है । आरोपी ने शासकीय पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार किया था । वर्तमान में आरोपी हुकुमचंद सोनी की मौत हो चुकी है । 1975 में क्लर्क के रूप में उनकी भर्ती हुई थी । फैसले के बाद न्यायालय ने भ्रष्टाचार को लेकर टिप्पणी भी की है । आरोपी उज्जैन संभाग के शाजापुर में डिप्टी कलेक्टर के पद से रिटायर्ड हुए थे । जानकारी पदमा जैन,विशेष लोक अभियोजक इंदौर ने दी है ।