
भोपाल । 18 वर्ष से कम आयु के लोग अब यूपी में दो-चार पहिया वाहन नहीं चला पाएंगे । इसे लेकर शासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं । परिवहन विभाग के सहयोग से माध्यमिक विद्यालयों में सख्ती की जाएगी । इसके लिए अभियान चला कर युवाओं को जागरूक किया जाएगा । साथ ही छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति विभिन्न माध्यमों से जानकारी भी दी जाएगी ।
_ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर साइकिल नहीं चलाया जाएगा । साल 2019 में कानून में संशोधन करते हुए किसी 18 वर्ष के कम आयु वाले किशोर द्वारा मोटरयान अपराध में किशोर के संरक्षण/ मोटरयान के स्वामी को भी दोषी मानते हुए दंडित करने का नियम है ।
_📌 इसके साथ ही मोटर वाहन स्वामी को तीन वर्ष की करावास के साथ 25,000 रुपए जुर्माना लगाने का भी नियम है । साथ ही वाहन का पंजीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए निरस्त कर दिया जाएगा और नाबालिग किशोर का ड्राइविंग लाइसेंस अगले 25 वर्ष के बाद ही बन सकेगा ।