
– खाद्य विभाग की टीम रहेगी सक्रिय, प्रतिष्ठान खुले तो खैर नहीं
फतेहपुर । सहायक आयुक्त (खाद्य)- ।। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री रामजन्म भूमि परिसर में बने मन्दिर में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद में मांस-मछली के विक्रय को पूर्णतया प्रतिबन्धित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं ।
उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के क्रम में जनपद के मांस-मछली के विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि 22 जनवरी 2024 को मांस-मछली का विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित है ।
अतः उक्त विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि 22 जनवरी 2024 को मांस-मछली की बिक्री से सम्बन्धित प्रतिष्ठानों को पूर्णतः बंद रखे । क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्र में भ्रमण किया जायेगा । यदि किसी प्रतिष्ठान पर उक्त दिवस में मांस-मछली की बिक्री होते पायी गयी । तब सम्बन्धित के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तगर्त विधिक कार्यवाही की जायेगी । जिसका समस्त उत्तरदायित्व मांस-मछली के प्रतिष्ठान के स्वामी का होगा ।