
संवाद सूत्र अखिलेश तिवारी
रायपुर (छ.ग) । बिलासपुर जिला क्षेत्र के मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है । 15 फरवरी 2024 की रात्रि 11:30 बजे सूचक रूपचंद पटेल पिता स्व. विसरू राम पटेल उम्र 39 वर्ष भोंदलापारा रतनपुर थाना उपस्थित आकर मर्ग कायम कराया कि इसकी पत्नी सावनी बाई उम्र 38 वर्ष उक्त दिनांक की रात्रि को अपने कोला-बाड़ी के सेमी के नार के पास गिरी पड़ी थी जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर ले जाने पर मृत हो जाना बताए हैं । सूचक रूपचंद पटेल की रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में मर्ग कायम कर जाँच पंचनामा कार्यवाही दौरान मृतिका का पीएम कराया गया था । जो डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करना बताए जाने पर थाना रतनपुर में धारा 302 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने पर 16 फरवरी 2024 को दर्ज कर विवेचना में लिया गया । इस दौरान विवेचना मृतिका के पति/सूचक रूपचंद पटेल से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर आरोपी रूपचंद पटेल शराब के नषे में होने पर उसकी पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने व मनमुटाव होने से पत्नी सावनी बाई की गला घोटकर हत्या करना स्वीकार किया ।