
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप टीटा को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया ।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे । आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दे दिया गया । बाद में ये आठ वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए । इस तरह आठ मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं ।
लिहाजा, आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है । पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का फैसला अमान्य है ।