
फतेहपुर विकास भवन सभागार में पार्टियों द्वारा अधिकृत अभिकर्ताओं एवं निर्दलियो के साथ व्यय प्रेक्षक प्रदीप एन0 (आई0आर0एस0) ने बैठक की ।
व्यय प्रेक्षक द्वारा बताया गया कि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि में कुल 95.00 लाख की खर्च सीमा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है । चुनाव में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को एक अलग बैंक खाता खोलना है । बैंक खाते से पूरे निर्वाचन अवधि में होने वाले खर्चों को केवल इस खाते से ही करना है । अभ्यर्थी को पूरे निर्वाचन अभियान के दौरान किसी भी मद में 10000.00 तक ही नगद भुगतान कर सकते है । इससे अधिक का व्यय एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा किया जायेगा । अभ्यर्थी द्वारा किया जाने वाला व्यय जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी दर की सूची से कम नही होना चाहिए । व्यय की प्रत्येक मद के लिए वाउचर होना आवश्यक है । व्यय कम दिनांकित एवं कमांकित तथा वाउचर के साथ व्यय रजिस्टर निर्वाचन अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जायेगा । इसके अतिरिक्त आईपीसी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा निर्वाचनो का संचालन नियम 1961 के विधिक प्राविधानों के बारे में विस्तार से अभ्यर्थियों को अवगत कराया गया । कोई भी विज्ञापन/प्रचार,रैली जूलुस वाहन,मंच आदि बिना अनुमति के प्रकाशित/चलाया नही जायेगा । यदि कोई अभ्यर्थी अपना लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नही करता है तो वाहन एवं रैली की अनुमति में रोक लगा दी जायेगी तथा आईपीसी के प्राविधानों के अन्तर्गत शिकायत /एफआईआर भी दर्ज की जायेगी । प्रत्येक प्रत्याशी को मतगणना के 30 दिन के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना लेखा दाखिल करना होगा । साथ ही प्रत्याशी नगद भुगतान न करे, खाते के माध्यम से ही करे । उन्होंने निर्वाचन व्यय रजिस्टर को भरने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय रजिस्टर की जांच भी की ।
इस मौके पर वरिष्ठ कोषाधिकारी/ नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण योगेश कुमार पाण्डेय, जिला सूचना अधिकारी आर0एस0 वर्मा, सहायक व्यय प्रेक्षक लेखा टीम, लाइजनिंग अधिकारी सहित संबंधित उपस्थित रहे ।