
फतेहपुर । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु जनपद में पंचम चरण में दिनांक 20 मई 2024 को मतदान किया जाना है । तत्क्रम में शासन के आदेश दिनांक 27 मार्च 2024 एवं जिलाधिकारी के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन हेतु मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है यह अवकाश 14 निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) के अंतर्गत आता है ।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 में किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा ऐसी अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों/ श्रमिकों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का प्राविधान है ।
20 मई के दिन जनपद में स्थित कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान दिवस को होने वाले मतदान में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ख) के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने का कष्ट करें तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा ।
जनपद में 20 मई 2024 दिन सोमवार को समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान के स्वामियों को अवगत कराया जाता है कि वह अपने-अपने प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बन्द रखें तथा नियोजित श्रमिकों को भी अवकाश प्रदान करें । समस्त कारखाना संचालकों को भी निर्देशित किया जाता है कि वह कार्यरत कर्मकारों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने का कष्ट करें ।