
फतेहपुर । जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थी निशुल्क राशन 25 जून तक ले सकेंगे ।
यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग भारत सरकार द्वारा एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी 2024 से 5 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने विषयक निर्णय के क्रम में माह जून 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेंहू व चावल) का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों में चीनी का निर्धारित मात्रा व दर पर वितरण कल 08 जून से 25 जून 2024 के माध्यम कराया जाना है ।
जनपद में प्रचलित समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को जनहित में सूचित किया गया है कि माह जून 2024 के सापेक्ष कल 8 जून 2024 से 25/6/2024 तक समस्त अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेंहू व 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेंहू एवं 3 किग्रा चावल (कुल 05 किग्रा) खाद्यान्न का निःशुन्क वितरण किया जायेगा ।
उक्त के अतिरिक्त अन्त्योदय कार्डधारकों में प्रति राशनकार्ड 01 किग्रा चीनी प्रतिमाह (अप्रैल,मई एवं जून 2024) के अनुसार रु० 18/- प्रति किग्रा० की दर से (अर्थात् कुल 03 किग्रा०, रु० 54/- में) वितरण किया जायेगा । इसी प्रकार उक्त तिथि के मध्य आधार ऑथेन्टिक के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त करने वाले कार्डधारकों को माह जून 2024 के 25 जून 2024 को मोबाइल ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे राशन कार्डधारकों को पोर्टबिलटी के अन्तर्गत खाद्यान प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक की सीमा तक अनुमन्य रहेगी अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी । लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे ।
उक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित करना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार खाद्यान्न की मात्रा निःशुल्क प्राप्त होगी । खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में आने वाले समस्त व्यय भार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है ।
जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है, कि उक्त के सम्बन्ध में 1 जनवरी 2024 से 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में उचित दर की दुकानों पर अन्दर तथा बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर किये जाने सम्बन्धी एवं वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न निः शुल्क वितरित कराने तथा समस्त उचित दर की दुकानों पर साईन बोर्ड,रेट व स्टॉक बोर्ड आदि समस्त आवश्यक सूचनायें दुकान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें । साथ ही यह भी कि सभी उचित दर विक्रेता नियमानुसार खाद्यान्न वितरण करना सुनिश्चित करेगें । किसी भी प्रकार के विचलन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक द्वारा वितरण पर सतत निगरानी रखी जायेगी,इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जायेगा ।