फतेहपुर । विधान से समाधान के तहत महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम लांच किया गया ।
यह जानकारी देते हुए अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि “विधान से समाधान” -ब्लाक स्तर पर महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम को लाॅन्च किया गया है । जिसके तत्वाधान में रणंजय कुमार वर्मा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में “विधान से समाधान” कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक खजुहा में महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
कार्यक्रम में अजय सिंह-प्रथम,अपर जिला जज/सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं को उनके शिक्षा का अधिकार, भरण -पोषण का अधिकार,पति अथवा रिस्तेदारो के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार,पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति पाने आदि अधिकारों से सम्बन्धित विस्तृत चर्चा की गयी । इसके साथ- साथ उपस्थित महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व स्वयं अपनी रक्षा करने हेतु प्रेरित किया गया और यह भी कहा गया कि यह तभी सम्भव है । जब नारी शिक्षित होगी और जब नारी शिक्षित होगी तभी देश का विकास सम्भव है । इस प्रकार महिलाओ को शिक्षित होने व आत्म निर्भर बनने हेतु प्रेरित किया गया ।
इसी क्रम में प्रत्यूश गुप्ता,न्यायधिकारी ग्राम न्यायालय बिन्दकी द्वारा उपस्थित महिलाओ को अवगत कराया गया कि महिलाओ को अब डरने की आवश्यकता नही है । यदि कोई उन्हे रास्ते में छेड़ता है या परेशान करता है सीधे 1090 में डायल करना है । पुलिस आपके पास स्वयं आपकी सहायता हेतु आ जायेगी और धरेलू विवाद हो या पडोसी से झगडा हो उसके लिये ग्राम न्यायालय बिन्दकी में जाकर मुकदमा कर सकते है । वैवाहिक विवाद है तो एफ.आई.आर से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जाकर प्रार्थना पत्र के माध्यम से आपको पूरी विधिक सहायता/लीगल हेल्प प्रदान किया जायेगा ।
इसी क्रम में श्रीमती संतोष कुमारी शुक्ला, मध्यस्थ अधिवक्ता रिसोर्स पर्सन के द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे ऐसिड हमला, बलात्कार,अपहरण,किसी भी प्रकार का यौन हमला, मानव तस्करी, क्रूरता और दहेज उत्पीडन से सम्बन्धित । महिलाओं तथा सामान्य जन के हितार्थ सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना । कार्य स्थल पर छेड-छाड/यौन उत्पीडन से सम्बन्धित संरक्षण का अधिकार,यौन उत्पीडन पर पीडिता का नाम सर्वजनिक न होने का अधिकार कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार,रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार,सम्पत्ति में बराबरी का अधिकार ।
इसी क्रम में धीरेन्द्र अवस्थी, विधिसह परिवेक्षाधिकारी अधिकारी के द्वारा उपस्थित महिलाओ को भारतीय संविधान और फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन ,कामकाजी महिलाओं को मातृत्व संबन्धी लाभ का अधिकार, पुरूषों के समान पारश्रमिक का अधिकार से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गयी ।
इसी क्रम में अरविन्द कुमार नायब तहसीलदार बिन्दकी द्वारा राजस्व से सम्बन्धित जानकारी जैसे किसी परिवार में संरक्षक की मृत्यु हो जाती है तो अविवाहित महिलाओ/बालिकाओं को उनके पिता के संम्पत्ति में बराबर का अधिकार चाहे खेत हो चाहे घर हो बेटो के बराबर बेटी का अधिकार से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गयी है ।
इसी क्रम में मोहिनी साहू,प्रभारी वन स्टाप सेन्टर द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित जिला प्रोबेशन के तहत आने वाली सभी योजनाओ को एवं महिलाओ के अधिकारो से सम्बन्धित जानकारी दी गयी और साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी भी महिला को उसके पति उसे घर से निकाल देते है तो सीधे वन स्टाप सेन्टर फतेहपुर या जिला प्रोबेशन कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है ।
इस शिविर में अजय सिंह-प्रथम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,प्रत्यूश गुप्ता न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बिन्दकी,अरविंद कुमार नायब तहसीलदार बिन्दकी, संतोष कुमारी शुक्ला मध्यस्थ अधिवक्ता,रोशनी उमराव असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल,अशोक कुमार मिश्रा असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल,धीरेन्द्र अवस्थी विधि सहपरिवेक्षाधिकारी,मोहनी साहू प्रभारी वन स्टाप सेन्टर,प्रदीप कुमार गुप्ता डी.ई.ओ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,वर्षा गुप्ता लिपिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,घनश्याम सिंह लिपिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,लोक नाथ पाण्डेय, राम कृष्ण, कपिल कुमार,पराविधिक स्वयं सेवक तहसील बिन्दकी एवं ब्लाक खजुहा क्षेत्र की आशा, आंगनबाड़ी महिलाए आदि उपस्थित रहे ।
