
फतेहपुर । उप कृषि निदेशक ने बताया कि सभी कम्बाईन हार्वेस्टर मालिकों को सूचित किया गया है कि कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ यथा सम्भव सुपर एस०एम०एस० का प्रयोग किया जाये जब तक कम्बाईन में सुपर एस०एम०एस० न लगाये जाये तब तक विकल्प के रुप में अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यंत्रों जैसे स्ट्रारीपर, स्ट्रारेक व बेलर,मल्चर,पैडी स्ट्रा चापर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेसर, रिवर्सिबुल एम०बी० प्लाउ का भी प्रयोग कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ किया जा सकता है । कम्बाईन हार्वेस्टर के संचालक की जिम्मेदारी होगी कि वह कम्बाईन के साथ उपरोक्त यंत्रों का प्रयोग खरीफ में धान की फसल की कटाई करते समय अनिवार्य रुप से करेंगें तथा उपरोक्त यंत्रों के बिना कटाई करते हुए पकडें जायेंगे तो उनकी कम्बाईन मशीन उनके क्षेत्र के फसल अवशेष जलाने से रोकने हेतु गठित टीम के द्वारा सीज करा दी जायेगी । आज ग्राम उमरोडी कल्याणपुर वि०ख० मलवॉ में कम्बाइन हार्वेस्टर बिना सुपर एस०एम०एस० के धान की कटाई करते हुये पाये जाने पर थाना कल्याणपुर में सीज की कार्यवाही की गयी है ।
सभी कृषक बन्धुओं को सूचित किया गया है कि वे खरीफ में धान फसल की कटाई करते समय धान फसल के अवशेष को न जलायें साथ ही यदि किसी गॉव में फसल अवशेष जलाने की घटनायें घटित होती हैं तो संबंधित कृषक को दण्डित किया जायेगा साथ ही उस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं उस ग्राम के लेखपाल तथा अन्य ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी भी उत्तरदायी होगें ।
कृषक बन्धुओं को यह भी अवगत कराना है कि फसल अवशेष जलाने के घटना की सूचना सेटेलाईट के माध्यम से प्राप्त हो जाती है । जिस पर माननीय एन०जी०टी० के नियमानुसार रुपये 2500 से रुपये 15000 तक जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा तथा सुसंगत धाराओं में एफ०आई०आर० भी दर्ज कराई जायेगी ।