फतेहपुर । लाला राम सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मिशन शक्ति फेज V के तहत आज से 31 अक्टूबर 2024 तक आपरेशन मुक्ति के अंतर्गत बाल श्रम अभियान चलाये जाने के निर्देश के क्रम में श्रम विभाग के द्वारा ए०एच०टी०यू० की टीम के साथ संयुक्त अभियान चला कर बाल एवं किशोर श्रम (विनियमन एवं प्रतिषेध) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुल 3 प्रतिष्टानों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये 3 बाल/किशोर श्रमिको को चिन्हाकन कर अवमुक्त कराया गया तथा सेवायोजको के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण टिप्पणी निर्गत की गयी ।
मिशन शक्ति फेज V को सफल बनाने हेतु सभी व्यापारिक संगठनो से अनुरोध है कि बाल/ किशोर श्रम उन्मूलन अपना यथा सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें । यहाँ यह भी अवगत कराना है कि यदि किसी सेवायोजक द्वारा बाल/किशोर श्रम कराते हुये दोषी पाया जाता है तो ऐसे सेवायोजकों को रु0 20000/- से रु0 50000/- तक का जुर्माना व कम से कम 6 माह तक कारावास में से किसी एक अथवा दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है ।
