फतेहपुर । जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 14218/एडमिन (ई-1) सेक्शन / XC-4/ इलाहाबाद 23 नवम्बर 2024 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में 31 अक्टूबर 2024 (बृहस्पतिवार) को दीपावली के उपलक्ष्य में अवकाश घोषित किया गया है तथा उसके एवज में माह नवम्बर 2024 के चतुर्थ शनिवार 23 नवम्बर 2024 को कार्यदिवस घोषित किया गया है ।
अध्यक्ष/सचिव,डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि आदेश 19जनवरी 2024 द्वारा 30 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था तथा आदेश 19अक्टूबर 2024 द्वारा धनतेरस के उपलक्ष्य में 30 अक्टूबर 2024 को घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुये 31 अक्टूबर 2024 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 14218/एडमिन (ई-1) सेक्शन / XC-4/इलाहाबाद दिनांक 23 अक्टूबर 2024 द्वारा 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली का अवकाश घोषित किया गया है । ऐसी स्थिति में आम जनमानस सहित अधिवक्तागण एवं वादकारीगण की सुविधा एवं असहजता को देखते हुए 30 अक्टूबर 2024 को स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।
स्थानीय अवकाश एवं अतिरिक्त अवकाश के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में प्रशासनिक आदेश संख्या 11/2024 दिनांकित 19 जनवरी 2024 पारित किया गया था । जिसमें 30 अक्टूबर 2024 को धनतेरस के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था जिसे इस कार्यालय के प्रशासनिक आदेश संख्या 166/2024 दिनांक 19.10.2024 से संशोधित करते हुये दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को घोषित स्थानीय अवकाश 31 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया था ।
किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित पत्र व डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव व न्यायिक कार्य सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु 30 अक्टूबर 2024 का स्थानीय अवकाश पुन घोषित किया जाता है तथा उक्त प्रशासनिक आदेश संख्या 166/2024 दिनांक 19 जनवरी 2024 निरस्त किया जाता है ।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आगामी माह नवम्बर 2024 के चतुर्थ शनिवार 23 नवम्बर 2024 को जनपद न्यायालय फतेहपुर, वाह्य न्यायालय खागा एवं ग्राम न्यायालय बिन्दकी हेतु कार्यदिवस घोषित किया जाता है ।
