फतेहपुर । उ०प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० के वरिष्ठ प्रबन्धक ब्रजेश सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद की चार शाखाओं सदर,बिन्दकी, खागा व धाता में ऋण लेने वाले ऐसे कृषक जिनकी मृत्यु 31 मार्च 2023 के पूर्व हो गयी हो ऐसे कृषकों के वारिसानों को राहत देने के उददेश्य से मुख्यमंत्री व सहकारिता मंत्री जे० पी० एस० राठौर के निर्देश पर मृतक ऋणी मोचन योजना-2024 लागू की गयी हैं ।
इस योजना में श्रेणी- 1 में 31 मार्च 2003 से पूर्व लिये गये ऋण के समस्त ब्याज में छूट दी गयी है ।
श्रेणी- 2 में 01 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2013 तक के ऋण के समस्त ब्याज का 75% छूट दी गयी है ।
श्रेणी- 3 में 01 अप्रैल 13 से 31 मार्च 2023 तक के ऋण के समस्त ब्याज में 50% छूट दी जा रही है ।
इस योजना के पात्र मृतक ऋणी सदस्य के वारिसानों को एक अवसर प्रदान किया जा रहा हैं । मृतक ऋणी सदस्य के वारिसानो को शासन की उक्त योजना का लाभ उठाने के लिये सम्बन्धित शाखा से तत्काल संपर्क करें । योजना सीमित अवधि के लिये लागू की गयी हैं ।
