
फतेहपुर । संतोष कुमार सिंह, सहायक आयुक्त, राज्य कर/प्रभारी मनो० कर ने बताया कि बंद पड़े अथवा घाटे में चल रहे छविगृहों को पूर्ण रूप से तोड़ कर उसके स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त लघु क्षमता के सिनेमाहाल सहित व्यावसायिक काम्पलेक्स के निर्माण, पुराने बन्द पड़े एवं संचालित सिनेमाघरों के भवन की आंतरिक संरचना में परिवर्तन (रिमोडल) कर पुनः संचालित होने वाले सिनेमाघरों,बन्द पड़े एकल सिनेमाघरों को बिना किसी आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किए यथास्थिति में पुनः संचालित करने वाले सिनेमाघरों,व्यावसायिक गतिविधियों सहित/रहित,न्यूनतम 75 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण,जिन जनपदों में एक भी मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित नहीं है । वहाँ मल्टीप्लेक्स खुलवाने, जिन जनपदों में मल्टीप्लेक्स निमित/संचालित है । उन जनपदों में नवीन मल्टीप्लेक्स निर्माण एवं सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना जारी की गयी है ।
सूचित किया गया है कि सभी बन्द पड़े एवं चालू सिनेमा के स्वामी/लाइसेंसी/प्रबन्धक/संचालक या अन्य इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी उक्त का लाभ उठाए एवं अन्य सहयोग व सहायता के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय सहायक आयुक्त,राज्य कर/प्रभारी मनोरंजन कर कार्यालय फतेहपुर में सम्पर्क स्थापित कर सकते है ।