
फतेहपुर । अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने बताया कि ईंट भट्ठा सत्र 2024-2025 (माह अक्टूबर,2024 से सितम्बर,2025 तक) देय विनियमन शुल्क आदि की धनराशि अग्रिम रूप से जमा कराये जाने के उपरान्त ही ईंट भट्ठा संचालित किये जाने के आदेश दिये गये हैं ।
शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप ईंट भट्ठा स्वामी को पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा । आवेदन के साथ रु0-2000/- का आवेदन शुल्क,ईंट भट्ठा स्वामी का विवरण,भट्ठा स्थल का सहित विवरण, भट्ठा का प्रकार (सामान्य/जिग-जैग) पायों की संख्या, ईंट-मिट्टी के खनन क्षेत्र का विवरण, भट्ठा सत्र सहित अन्य वांछित सम्पूर्ण विवरण व अभिलेख फीड/अपलोड करना होगा ।
विशेष विवरण/जानकारी उक्त आन लाइन पोर्टल पर उपलब्ध है । विशेष जानकारी के लिए जिलाधिकारी कार्यालय खनिज अनुभाग मे सम्पर्क किया जा सकता है । शासनादेश के अनुसार ईंट भट्ठा सत्र 2024-2025 में जमा किये जाने वाले विनियमन शुल्क पर 30 नवम्बर 2024 तक ब्याज की देयता नही बनेगी । किन्तु उक्त तिथि के उपरान्त जमा की गयी धनराशि पर ब्याज लागू होगा ।
उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद के समस्त ईंट भट्ठा स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि यथाशीघ्र नियमानुसार विनियमन शुल्क आदि की धनराशि जमा करने के उपरान्त ही ईंट भट्ठा संचालन करें । यदि ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा विनियमन शुल्क की धनराशि का अग्रिम रूप से भुगतान किये बिना ईंट भट्ठे का संचालन पाया जायेगा, तो सम्बन्धित ईंट स्वामियों के विरूद्ध उक्त शासनादेश मे दी गयी । व्यवस्था के अनुसार उ० प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम -3,21 (2),42(ड) एवं 59(2)के प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी । जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ईंट भट्ठा स्वामी / पार्टनर/प्रोपराइटर का होगा । बिना विनियमन शुल्क जमा किये संचालित पाये जाने वाले ईंट भट्ठा स्वामियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी ।