
फतेहपुर । सहायक श्रमायुक्त फतेहपुर ने बताया कि जनपद के तहसील खागा में किशुनपुर मार्ग पर स्थित प्रतिष्ठानों एवं ईट भट्ठो पर जिलाधिकारी के निर्देशो के अनुक्रम में बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 में विहित प्राविधानो के अंतर्गत अभियान चला कर आज श्रम विभाग, ए०एच०टी०यू० टीम एवं चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम के द्वारा कुल 4 निरीक्षण के सापेक्ष 04 बाल श्रमिको को खतरनाक प्रक्रिया के अन्तर्गत अवमुक्त कराते हुये सेवायोजक के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण टिप्पणी निर्गत की गयी ।
बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 के अन्तर्गत बाल श्रम के नियोजन हेतु अधिनियम के अन्तर्गत 6 माह से 3 वर्ष तक का कारावास तथा रु0 20,000/- से रु0 50,000/- तक अर्थदण्ड अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है ।
इस निरीक्षण कार्यावाही विनीत त्रिपाठी,श्रम प्रवर्तन अधिकारी खागा, मनीष कुमार सिंह श्रम प्रवर्तन अधिकारी बिन्दकी, संजय पाण्डेय इंस्पेक्टर,ए०एच०टी०यू० टीम एवं राजप्रिय पाण्डेय, समन्वयक चाइल्ड लाईन,फतेहपुर की संयुक्त टीम के द्वारा की गयी ।