
फतेहपुर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में संस्था जन कल्याण महासमिति द्वारा कार्य स्थल पर कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के रोकथाम विषयक कार्यशाला का आयोजन संतोष कुमारी शुक्ला एडवोकेट सीनियर मीडिएटर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में किया गया ।
जनकल्याण महासमिति के सचिव बीपी पांडे द्वारा बताया गया कि कार्यशाला का उद्देश्य कर्मचारियों और प्रबंधन को यौन उत्पीड़न से संबंधित नियमों,नीतियों और उससे बचाव के तरीकों के प्रतिजागरूक करना है ।
कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई कि यौन उत्पीड़न क्या है और इसके प्रकार, यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का परिचय, शिकायत प्रक्रिया और इसके समाधान के उपाय, कार्यस्थल पर सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण कैसे बनाए रखें ।
अमित कुमार तिवारी चीफ एलएडीसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित महिलाओं को इस कानून के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कार्यस्थल पर चुप न रहने की नसीहत दी गई और किसी भी उत्पीड़न के खिलाफ विभाग के विभागाध्यक्ष के समक्ष लिखित रूप में अपनी शिकायत देने के लिए कहा गया ।
सीडब्लूसी सदस्य अपर्णा पांडे द्वारा विशाखा गाइडलाइन पर चर्चा करते हुए सामाजिक संस्थाओं द्वारा जमीनी स्तर पर ऐसे जागरूकता कैंप लगाने हेतु सलाह दी गई ।
इस अवसर पर प्रभारी वन स्टाफ सेंटर मोहिनी साहू,परिवार परामर्श केंद्र परामर्शदात्री सरोज शर्मा,अंजू सिंह,परियोजना समन्वय चाइल्ड लाइन नीरू पाठक, मणि प्रकाश दुबे वरिष्ठ अधिवक्ता, वर्षा गुप्ता अनुकरण एवं मूल्यांकन अधिकारी आदर्श मिश्रा माया देवी सत्यदेव विनीत मिश्रा अनीता देवी सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा कार्यक्रम का सफल संचालन परियोजना प्रबंधक अजय सिंह चौहान द्वारा किया गया ।