फतेहपुर । फतेहपुर एडीजे कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी सिद्ध हुए अजय उर्फ शीलू को मृत्यदंड की सजा सुनाई है । अजय उर्फ शीलू नामक आरोपी युवक ने गत 30 मई 2022 को साढ क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक छात्रा को जहानाबाद स्थित एक कोचिंग संस्थान में कोचिंग के लिए जाते समय उसकी दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दिया था ।
एडीजे कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने और मिले साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म के प्रमुख आरोपी अजय उर्फ शीलू को मृत्यु दंड की सजा तथा मामले में अन्य आरोपी छोटू सोनकर एवं माया देवी को भी सात वर्ष के कारावास की सजा । कोर्ट के इस फैसले का दुष्कर्म हत्या की शिकार छात्रा के परिजनों ने न्यायालय के न्यायाधीश के प्रति आभार व्यक्त किया है ।
