फतेहपुर । जिला पूर्ति अधिकारी सुनील पुष्कर ने बताया कि आयुक्त ,खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-2649/आ0पू0रा0-निःशुल्क वितरण/2024 दिनांक 16 जून, 2025 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 योजनान्तर्गत माह जुलाई 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का 20 जून 2025- 10 जुलाई 2025 तक अन्त्योदय कार्डधारको को 14 किग्रा0 गेहूँ तथा 21 किग्रा0 फोर्टिफाईड चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रतिकार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 2.0 किग्रा0 गेहूँ तथा 3.0 किग्रा 0 फोर्टिफाईड चावल (05 किग्रा0 खाद्यान्न) निःशुल्क वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा नामित नोड़ल/पर्यवेक्षणी य अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जायेगा ।
उक्त गेहूँ व चावल के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी । विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की तिथि वितरण की अन्तिम तिथि 10 जुलाई 2025 होगी ।
निशुल्क वितरण हेतु दुकानवार/क्षेत्रवार पर्यवेक्षणीय/नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया गया है कि वह अपने -अपने क्षेत्रान्तर्गत उचित दर दुकानों पर सतर्क निगरानी रखेंगे और भ्रमण शील रह कर आकस्मिक निरीक्षण करेंगे तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पूर्ति कार्यालय में आख्या उपलब्ध करायेंगे ।
