फतेहपुर । जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में अनियमित रूप से यूरिया बिक्री किये जाने के आरोप मे 02 फर्म मे० विकास ट्रेडर्स ग्रा० सड़वा पो० जहाँगीरनगर वि० ख० धाता तथा तिवारी खाद भण्डार ग्रा० सहजादीपुर वि० ख० खजुहा का उर्वरक प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है तथा 07 फर्म मे० कृषक सेवा केन्द्र बिन्दकी, साधन सहकारी समिति सेमरामानपुर, मे० आई०एफ०एफ०डी०सी० केटमई, मे० कृषक सेवा केन्द्र गाजीपुर आदि को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी है ।
जनपद के समस्त निजी एवं सहकारी उर्वरक बिक्री केन्द्रों को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रकार के उर्वरकों का विक्रय अनिवार्य रूप से पी०ओ०एस० मशीन से ही करें। कृषकों को उनकी कृषि भूमि के आधार पर तत्कालीक मांग एवं फसल की संस्तुति के आधार पर ही उर्वरक का वितरण करें । किसी भी दशा में उर्वरकों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी क्षम्य नही होगी। कृषकों को निर्धारित दरों पर ही उर्वरक विक्रय किये जायेगें व कृषकों को बिल/कैशमेमो अनिवार्य रूप से निर्गत किये जायेगें। मुख्य उर्वरकों के साथ अनुचित रूप से किसी कम प्रचलित उर्वरकों की टैगिंग कदापि न की जाये ।
पी०ओ०एस० मशीन में प्रदर्शित हो रहे स्टाक एवं भौतिक स्टाक में कोई भिन्नता नही होनी चाहिए उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये अन्यथा की स्थिति में उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफ०आई०आर० दर्ज कराते हुए उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।
