फतेहपुर । जिला प्रबंधक उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० ने बताया कि मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनु पालन में भारत सरकार द्वारा मुनअल स्कै वेन्जर्स/ अस्वच्छ शौचालयों का पुनर्सर्वेक्षण नगरीय क्षेत्र में नगर विकास विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है ।
नगरीय क्षेत्र में सर्वेक्षण हेतु स्थानीय निकायों से अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र में सर्वेक्षण हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है । जो अपने-अपने क्षेत्रों में निर्गत गाइडलाईन के अनुसार सर्वेक्षण कराकर सूचना जिला प्रबन्धक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को उपलब्ध करायेंगे ।
हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी की परिभाषा में एम०एस०एक्ट-2013 के प्रारम्भ पर या उसके पश्चात् किसी समय अस्वच्छ शौचालयों या खुली नाली गडढ़े में से जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से या रेल पथ से या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों से केन्द्रीय या राज्य सरकार अधि सूचित करे,मल-मूत्र के ऐसी रीति से जो विहित किया जाये पूर्णतः विघटित होने से पूर्व, उसके निपटान में या अन्य किसी रीति से उठाने के लिए किसी वयष्टि या स्थानी प्राधिकारी या ठेकेदार द्वारा नियोजित किया जाता है,हाथ से मैला उठाने वाली कर्मी कहलायेगा। ऐसे व्यक्ति की कोई जाति,धर्म,आय,लिंग एवं अवस्था निर्धारित नहीं किया है । किन्तु उसने एम०एस०एक्ट-2013 के लागू होने के उपरान्त न्यूनतम 03 माह निरन्तर मैनुअल स्कैवेन्जर्स का कार्य किया हो ।
उपरोक्त की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति जो सर्वेक्षण सूची में अपना नाम अंकित कराना चाहते है । वह स्व घोषणा पत्र भरकर सम्बन्धित संस्था के पास आवेदन यथाशीघ्र जमा कर सकते हैं ।
