फतेहपुर । सत्येन्द्र सिंह उप कृषि निदेशक ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कृषि स्नातकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि निवेश के साथ-साथ कृषि प्रसार सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना” जनपद में कृषि विभाग द्वारा संचालित है ।
जनपद फतेहपुर हेतु वर्ष 2025-26 में कुल 12 एग्री जंक्शन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है । जनपद में निवास करने वाले बेरोजगार जो कृषि व सहबद्ध विषयों यथा कृषि व्यवसाय प्रबन्धन-उद्यान,पशुपालन ,वानिकी,दुग्ध,पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन, जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी हैं ।
जो आई०सी०ए०आर० व यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त हों, इस योजना के पात्र होंगे । आयु 40 वर्ष से अधिक न हो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं को आयु में अधिकतम 05 वर्ष की छूट है । जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जायेगा ।
योजना की लागत 6.00 लाख रू० होगी । इसमें 5.00 लाख रू० ऋण बैंक से लेना होगा तथा 1.00 लाख रू० ऋणी आवेदक द्वारा अभिदान किया जाएगा । विभाग द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को बैंक से स्वीकृत ऋण 5.00 लाख रू पर रू0 60,000.00 अग्रिम ब्याज अनुदान की धनराशि (03 वर्ष के प्रस्तावित कार्य हेतु) अनुमन्य कराया जायेगा । साथ ही प्रथम एक वर्ष के लिये परिसर किराया रू0 1000 प्रति माह की दर से एवं निवेशों पर निर्गत किये जाने वाले लाइसेन्स निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे । चयनित आवेदकों को ब्यवसाय के निमित्त ऋण राशि पर ब्याज अनुदान एवं कम से कम 13 दिन का ग्रामीण व्यवसाय विकास योजना(आर०ई०डी०पी०) का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ।
आवेदनकर्ता आवेदन कृषि विभाग की विभागीय वेबसाइट पर दिये गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा । आवेदन हेतु जन्म प्रमाण पत्र (हाईस्कूल मार्कसीट),आधार कार्ड,जाति प्रमाण पत्र,बैंक पासबुक,पैन कार्ड,निवास प्रमाण पत्र,शपथ-पत्र,हाई स्कूल मॉर्केसीट ,इण्टरमीडिएट मार्कसीट, स्नातक मार्कशीट आदि आवश्यक दस्तावेज की ऑनलाइन करने हेतु जरूरत होगी । आवेदन करने की अन्तिम तिथि 20 जुलाई 2025 है । इच्छुक कृषि स्नातक उपरोक्त विभागीय वेबसाइड पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
