फतेहपुर । रंजीत कुमार चौरसिया जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त कीटनाशी रसायन विक्रेता (थोक एवं फुटकर) को वर्तमान में खरीफ फसलों की बुआई का महत्त्वपूर्ण समय आने वाला है । जिसमें अभी बीज शोधक एवं भूमि शोधक रसायनों के साथ आगे आने वाले कुछ समय बाद कृषकों द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि रक्षा रसायन यथा कीटनाशक,फफूंदीनाशक, खरपतवारनाशक एवं जैव कीटनाशकों को उपयोग हेतु क्रय किया जायेगा ।
जनपद में नकली कीटनाशक,अपंजीकृत,बिना लाइसेन्स क्रय /विक्रय तथा कृषि रक्षा रसायनों का अवैध भण्डारण करने के प्रयास किये जाने की सम्भावना है । जिसके लिये आपको अपने प्रतिष्ठान पर उपलब्ध समस्त कम्पनी के कीटनाशी रसायनों के अभिलेख पूर्ण रखने के साथ निर्देशित किया जाता है कि कोई भी विक्रेता “कृषि रक्षा रसायनों” का विक्रय एम०आर०पी० से अधिक दर पर न करें ।
अवैध रूप से (बिना अनुज्ञप्ति/ लाइसेंस) कृषि रक्षा रसायनों का उत्पादन, भण्डारण वितरण एवं विक्रय न करें। समस्त कृषि रक्षा रसायनों का स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर में नियमित रूप से अंकन अनिवार्य रूप से करते रहें एवं निरीक्षणकर्ता के मांगने पर उनको दिखाये ।
कीटनाशी लाइसेन्स पर अंकित कंपनी अथॉरिटी (प्रिंसिपल सर्टिफिकेट ) के अतिरिक्त अन्य कम्पनियों के रसायनों का क्रय-विक्रय न करें । सभी कृषकों को कीटनाशी रसायन फसल संस्तुतियों के आधार पर ही विक्रय करें ,पक्की रसीद/ कैश मेमो अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें । कोई भी विक्रेता अवैध रूप से नकली, अमानक कीटनाशी रसायनों का विक्रय न करें ।
जनपद के समस्त निजी कृषि रक्षा रसायन विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर “कीटनाशी लाइसेन्स की छायाप्रति एवं ग्रो सेफ फूड अभियान का पोस्टर आसानी से दिखने वाले स्थान पर अवश्य चस्पा कर दें ।
क्रय-विक्रय किये जाने वाले समस्त कृषि रसायनों के बिल बाउचर निर्माता कम्पनी अथवा थोक विक्रेताओं से अनिवार्य रूप से प्राप्त करके सुरक्षित रखें ।
समस्त थोक एवं फुटकर विक्रेता कृषि रक्षा रसायनों के भण्डार एवं वितरण की सूचना कम्पनीवार एवं रसायनवार अनिवार्य रूप से प्रति माह के अन्त में जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय कक्ष सं० 111 विकास भवन में उपलब्ध करायें,जिस विक्रेता द्वारा स्टॉक का विवरण उपलब्ध न करायें जाने पर विक्रेता का कीटनाशी लाइसेंस निलम्बित कर दिया जायेगा यदि कोई नया कृषि रक्षा रसायन बिक्री हेतु कोई कम्पनी अनुरोध करती है तो पहले कम्पनी से निः शुल्क छोटे छोटे क्षेत्र में कुछ प्रदर्शन अवश्य करवायें उनके परिणाम से संतुष्ट होने के उपरान्त ही नये कृषि रक्षा रसायनों का विक्रय करें । क्षेत्र में प्रदर्शन की सूचना जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से दें ।
उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें कोई भी लापरवाही संज्ञान में आने पर सम्बन्धित प्रतिष्ठान के विरूद्ध नियमानुसार कीटनाशी अधिनियम_1968 एवं कीटनाशी नियम 1971 के प्राविधानों के साथ -साथ बी एन एस के अन्तर्गत फ्रॉड फोर्जरी और काउंटर फेयाइटिंग से सम्बन्धित धाराओं के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।
