– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भागीदारी की अंतिम तिथि 31 जुलाई
फतेहपुर । उप कृषि निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद में खरीफ मौसम हेतु अधिसूचित फसलें-धान, बाजरा, ज्वार, उर्द, मूंग, तिल,अरहर है । बीमा के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था मे क्षति, खडी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं,रोगों कीटों से क्षति,ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन,आकाशीय बिजली गिरने से क्षति,फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि,चक्रवात,बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से नुकसान के जोखिम को कवर करते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने का प्राविधान है ।
इन सभी कारणों से हुई फसल क्षति को कवर करते हुए शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के रबी 2024-25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद के 2735 किसानों को फसल बीमा योजना से 84.06021 लाख रू0 की क्षतिपूर्ति राशि किसानों के खातें में अन्तिम किस्त के रूप में 12 जुलाई 2025 को प्रेषित की जा चुकी है ।
इसके साथ ही खरीफ- 2024 में 4597 कृषकों को मु0-148. 90419 लाख रू0 की क्षतिपूर्ति प्रदान की गयी है । जो अब तक (वर्ष 2024-25 तक) की क्षतिपूर्ति राशि कृषको के खाते में शतप्रतिशत दी जा चुकी है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐच्छिक है । जनपद के ऐसे ऋणी कृषक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहतें हैं तो वह फसल बीमा कराये जाने हेतु खरीफ सत्र की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2025 के 07 दिन पूर्व 24 जुलाई 2025 तक अपना लिखित आवेदन अपनी बैंक शाखा को देकर योजना से पृथक हो सकते है तथा ऐसे गैर ऋणी कृषक जो फसल बीमा योजना में शामिल होना चाहते हैं तो अपने बैंक शाखा में बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2025 तक सम्पर्क स्थापित कर अपनी फसल का बीमा करा सकते है ।
गैर ऋणी कृषक अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, फसल बुवाई का घोषणा पत्र,खतौनी की नकल,बैंक खाते का विवरण,आईएफएससी कोड के साथ निकट के कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम में अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं । खरीफ-2025 मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भागीदारी की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2025 है ।
