फतेहपुर । जिला समाज कल्याण अधिकारी अवनीश कुमार यादव ने बताया कि एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग के संचालन हेतु यूपीएससी/ यू०पी०पी०एस०सी० (सिविल सर्विसेज), नीट, जेईई, एन०डी०ए०, सी०डी०एस० आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं में पावर प्वांइट प्रेजेंटेशन के साथ ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेज (ब्लैक बोर्ड,व्हाइट बोर्ड ,डिजिटल बोर्ड) पर पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विषय हेतु विश्व विद्यालय, राजकीय डिग्री कालेजों के शिक्षक या निम्न योग्यतानुसार सरकारी एवं गैर सरकारी फैकल्टी से आवेदन आमंत्रित हैं ।यूपीएससी /यूपीपीएससी कोर्स को पढ़ाने हेतु योग्यता विश्वविद्यालय, राजकीय डिग्री कालेजों के सम्बन्धित विषय के शिक्षक अथवा आई०ए०एस० मुख्य परीक्षा अथवा पी०सी०एस० (साक्षात्कार) अथवा दो बार पी०सी०एस० मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को विशेषज्ञ चयन समिति की अनुशंसा से प्रशिक्षण केन्द्र में सूचीबद्ध किया जायेगा । जिसमें अंतराष्ट्रीय संबंध, आंतरिक मामले विषय पर 02, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी– 02 एवं यूपी स्पेशल– 02 प्राध्यापकों/व्याख्याताओं की आवश्यकता है ।
नीट/जेईई कोर्स पढ़ाने हेतु योग्यता नीट के लिए सम्बन्धित विषय में एम०एस०सी० (प्रथम श्रेणी) अथवा एमबीबीएस/बीएएमएस/बीडएस तथा जेईई के लिए सम्बन्धित विषय में एम०एस०सी० (प्रथम श्रेणी) अथवा एम.टेक अथवा बी.टेक की डिग्री धारित करने वाले अभ्यर्थी व ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थान के 3 वर्ष अनुभवी अध्यापक जिसको कोचिंग में पढ़ाने का अनुभव है । इसको विशेषज्ञ चयन समिति की अनुशंसा से प्रशिक्षण केन्द्र में सूचीबद्ध किया जायेगा । जिसमें जीव विज्ञान के–02,भौतिक विज्ञान के–02,प्राध्यापकों /व्याख्यात्ताओं की आवश्यकता है ।
इच्छुक अध्यापकगण अपनी सुसंगत शैक्षणिक योग्यता और अनुभव यथा अपनी कार्य योजना के साथ अपना सी०वी० कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी फतेहपुर में आज से 05 अगस्त 2025 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं । आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।
प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार अध्यापकों के ऑफलाइन/ऑनलाइन डेमों कक्षाओं व बच्चों के फीड बैंक के उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित विषय विशेषज्ञ इम्पैनलमेंट व पर्यवेक्षण समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर एवं विषय विशेषज्ञ की अनुशंसा से प्राध्यापकों का इम्पैनलमेंट किया जायेगा ।
अतिथि व्याख्याताओं द्वारा छात्र/छात्राओं को दिये गये प्रशिक्षण के मानदेय का भुगतान अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान दर रू0-2000.00 अथवा कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश में निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।
अतिथि व्याख्याताओं की मानदेय की दर सेवारत सरकारी सेवकों को प्रति सत्र रू0-500.00,सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों प्रतिसत्र रूपये -1000.00 व अन्य अतिथि व्याख्ताओं को रूपये-2000.00 प्रति व्याख्यान प्रदान किये जाने का प्रावधान है। एक व्याख्यान की अवधि 90 मिनट होगी । एक अतिथि व्याख्याता को प्रतिमाह अधिकतम 30 व्याख्यान अनुमन्य होगें । प्रति शिक्षक दो विषय ही मान्य होगें ।
