फतेहपुर । डॉ० अविनाश त्रिपाठी उप जिला निर्वाचन अधिकारी एत द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य के 127 पंजीकृत राजनैतिक दलों (आर० यू०पी०पी०) जिनके द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021- 22, 2022-23 और 2023-24) के वार्षिक लेखापरीक्षित खाते (एनु अल ऑडिटेड अकाउंट्स) निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा वर्ष 2019 से अब तक पिछले 06 वर्षों में आयोजित विभिन्न निर्वाचनों में प्रतिभाग तो किया गया है । परन्तु निर्धारित समयावधि अर्थात विधानसभा चुनावों के मामले में 75 दिनों के भीतर और लोकसभा चुनावों के मामले में 90 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय विवरणी (इलेक्शन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट) दाखिल नहीं किये जाने के फलस्वरूप उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० द्वारा विकास इंसाफ पार्टी,पार्टी का पंजीकृत पता मकान नंबर 23,वार्ड नंबर 10,महमूद पुर परगना,पी.सी.एफ. गोदाम के पास तहसील- सदर, जिला – फतेहपुर उत्तर प्रदेश 212601 को “कारण बताओ नोटिस जारी कर किया गया है ।
उन्होंने बताया कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उपरोक्त पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जारी “कारण बताओ नोटिस” पार्टी के पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया गया है ।
कारण बताओ नोटिस “के सम्बंध में यदि पार्टी इच्छुक हो तो दिये गये अवसर का उपयोग करते हुए पार्टी के अध्यक्ष / महासचिव से हस्ताक्षरित हलफनामा के साथ लिखित प्रत्यावेदन अभिलेखीय साक्ष्यों सहित कारण बताओ नोटिस” में दी गई तिथि 03 अक्टूबर 2025 तक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को दिया जा सकता है एवं मामले की सुनवाई हेतु नोटिस में निर्धारित तिथि 09 अक्टूबर 2025 को प्रातः 10 बजे अध्यक्ष/महासचिव/ पार्टी प्रमुख कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० में उपस्थित हो सकते हैं ।
यदि उक्त तिथि तक पार्टी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि पार्टी के पास इस मामले में कहने के लिए कुछ नहीं है । सुनवाई के पश्चात नियत तिथि के भीतर रिपोर्ट / सूचना आयोग को प्रेषित कर दी जायेगी । पार्टी पदाधिकारी द्वारा सुनवाई में उपस्थित होने हेतु की गयी यात्रा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भत्ता विभाग द्वारा देय नहीं होगा ।
