Big Breaking News Update Live । राजू कुमार सिंह बिहार के साहेबगंज से विधायक हैं वह राज्य के पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं ।
नई दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को साल 2018 में जश्न के दौरान की गई फ़ायरिंग में एक महिला की मौत के मामले में चार साल के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई ।
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फ़ैसला सुनाते हुए जज ने ‘गन कल्चर’ की आलोचना की और कहा “क़ानून के शासन वाले देश में हमें न कोई सिंघम चाहिए और न ही कोई पुष्पा ।”
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बिहार के साहेबगंज से विधायक राजू कुमार सिंह पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया ।
सिंह को 31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली के फ़तेहपुर बेरी स्थित एक फ़ार्म हाउस में नए साल की पार्टी के दौरान मेहमान अर्चना गुप्ता की मौत के मामले में दोषी ठहराया गया था । यह राशि मुआवज़े के तौर पर दी जाएगी । 34 पन्नों के फ़ैसले में अदालत ने सज़ा में किसी तरह की नरमी बरतने से इनकार कर दिया ।
अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सिंह सत्ता के अहंकार में थे और फ़ायरिंग कर अपना रुतबा दिखाना चाहते थे ।
अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की हरकतें अवैध हथियारों को बढ़ावा देती हैं और राजनीति में ‘बाहुबलियों’ की एंट्री की वजह बनती हैं ।
