अयोध्या । जनपद में मॉडिफाइड साइलेंसर और नियमों के विपरीत लगाए गए प्रेशर हॉर्न व हूटर के खिलाफ परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की । उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में 21 जुलाई से 30 जुलाई तक चले अभियान में 54 वाहनों का चालान किया गया । जब कि 4 वाहनों को सीज (बंद) किया गया । अभियान का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना था ।
यह अभियान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) डॉ. आर.पी. सिंह,सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) गुलाब चंद्र,यात्री/मालकर अधिकारी राजेश कुमार तथा यात्रीकर अधिकारी रानी सेंगर के नेतृत्व में चलाया गया । टीमों ने शहर के प्रमुख मार्गों ,बाजारों और चौराहों पर वाहनों की जांच की ।
अभियान के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने के मामलों में 21 चालान किए गए । जबकि प्रेशर हॉर्न और हूटर के इस्तेमाल पर 33 चालान किए गए । गंभीर उल्लंघन मिलने पर 4 वाहनों को सीज भी किया गया ।
एआरटीओ डॉ० आरपी सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल से 20 जुलाई 2026 के बीच भी जिले में लगातार कार्रवाई जारी रही । इस अवधि में मॉडिफाइड साइलेंसर के 77 और प्रेशर हॉर्न व हूटर के 220 चालान किए जा चुके हैं ।
अभियान के दौरान रॉयल एनफील्ड ब्रदर्स बुलेट सर्विस और पाठक ऑटोमोबाइल्स,रीडगंज चौराहा,फैजाबाद सहित कुछ मोटर गैराजों का भी निरीक्षण किया गया । गैराज संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि वे वाहनों में नियमों के विरुद्ध मॉडिफाइड साइलेंसर न लगाएं ।
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी । एआरटीओ डॉ० आरपी सिंह का मानना है कि ऐसे अभियान लगातार जारी रहने से ध्वनि प्रदूषण कम होगा । सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और वाहन मालिकों में यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी ।
