प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना नोटिस दिए राशन कार्ड निरस्त किए जाने को अवैध करार दिया है । कोर्ट ने निरस्तीकरण आदेश रद्द करते हुए याची का पात्र गृहस्थी राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से बहाल करने और उसका नवीनीकरण कर जारी रखने का निर्देश दिया है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने शामली निवासी कलम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।याची ने अदालत को बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और बिना किसी पूर्व सूचना के उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया । जिससे परिवार के सामने खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया ।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बिना नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए राशन कार्ड निरस्त करना विधिसम्मत नहीं है । इसी आधार पर निरस्तीकरण आदेश को रद्द करते हुए राशन कार्ड बहाल करने के निर्देश दिए गए ।
