लखनऊ । खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह अक्टूबर 2026 के सापेक्ष अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को नि:शुल्क खाद्यान्न (गेहूँ, चावल एवं चयनित जिलों में मक्का) वितरण की तिथियों की घोषणा कर दी गई है ।
आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार यह नि:शुल्क वितरण प्रदेश भर में दिनांक 10 अक्टूबर 2026 से प्रारम्भ होकर 25 अक्टूबर 2026 तक संपन्न कराया जाएगा । इस बार विशेष प्रावधानों के तहत चयनित जिलों में राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न के साथ मक्के का भी वितरण किया जाएगा ।
जैसे अंत्योदय कार्डधारकों को फर्रुखाबाद और कन्नौज में 05 किग्रा मक्का,16 किग्रा चावल तथा 14 किग्रा गेहूँ (कुल 35किग्रा खाद्यान्न ) तथा एटा,कासगंज एवं हाथरस में 05 किग्रा मक्का, 16 किग्रा गेहूँ व 14 किग्रा चावल प्रदान किया जाएगा ।
इसी प्रकार,पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के लिए विभिन्न चयनित जिलों (जैसे हरदोई,उन्नाव, रायबरेली, बुलंदशहर, बलिया आदि) में उपलब्धता के अनुसार चावल या गेहूँ के स्थान पर 1 से 2 किग्रा मक्का वितरित करने के दिशानिर्देश दिए गए हैं ।
शासन ने सभी जिलाधिकारियों,सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों तथा जिला पूर्ति अधिकारियों को इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ।
