जौनपुर । ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जौनपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने किशोर अपचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । इसके साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है ।
पुलिस के अनुसार थाना चंदवक में वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 105/23 में धारा 376(3) भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था । इस मामले में पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूरी करने के बाद अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की ।
मंगलवार 3 नवंबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट (अनन्य)/बालक न्यायालय, जौनपुर ने सुनवाई के बाद किशोर अपचारी को आरोपित धाराओं में दोषसिद्ध कर 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
पुलिस ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी विवेचना और अभियोजन की पैरवी का परिणाम बताया है ।
