
फतेहपुर : जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतन्त्र,निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचन संचालन कराने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135 (ग) के खण्ड (एक) में यथा उपबन्धित के अनुसार मतदान की समाप्ति के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना के दिन जनपद के मतगणना स्थल से सम्बन्धित क्षेत्रों में तथा यदि आवश्यक हुआ तो पर्नमतदान के दिन आबकारी की समस्त दुकानें मादक वस्तुओं की बिक्री के लिये पूर्णतया बन्द रखी जायेगी । इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो मतदान के बाद अगले दिन और मतगणना के तुरन्त बाद वाले दिन शराब की बिक्री पर रोक से सम्बन्धित कानून के अधीन मद्यनिषेध दिवस घोषित किये जाने का प्रावधान है । इसके साथ ही शासकीय अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर 2021 द्वारा उपरोक्त बन्दी दिवसों में व्यक्तिगत रूप से साथ में रखी जाने वाले मादक वस्तुओं की सीमा भी नियंत्रित किये जाने का प्राविधान है । अतः विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में मतदान एवं मतगणना दिन मद्य निषेध घोषित किये जाने/लोकशक्ति बनाये रखने तथा स्वतन्त्र ,निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मै अपूर्वा दुबे जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर आदेश देती हूं कि निम्नलिखित तालिका के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली जनपद फतेहपुर की समस्त/यथावश्यक देशी शराब,विदेशी मदिरा,बीयर ,माडलशॉप,भांग एवं एफ० एल० -16/17 की थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन की दुकानें निम्नानुसार नियत अवधि के दौरान पूर्णतया बन्द रहेंगी ।
● मतदान का तृतीय चरण 20 फरवरी 2022 को जनपद हमीरपुर एवं कानपुर नगर की सीमा से 08 किमी की दूरी तक जनपद फतेहपुर के समस्त आबकारी दुकाने 18 फरवरी 2022 की सांयकाल 05:00 बजे से 20 फरवरी 2022 के सांयकाल 05:00 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक बन्द रहेगी ।
●चतुर्थ चरण 23 फरवरी 2022 के समस्त अनुज्ञापन 21 फरवरी 2022 के सायंकाल 5.00 बजे से 23 फरवरी 2022 के सांयकाल 05:00 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक बन्द रहेगी ।
● पंचम चरण 27 फरवरी 2022 जनपद चित्रकूट एवं कौशाम्बी की सीमा से 08 किमी की दूरी तक जनपद फतेहपुर के समस्त आबकारी अनुज्ञापन 25फरवरी 2022 के सायंकाल 5.00 बजे से 27 फरवरी 2022 के सायंकाल 5.00 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक बन्द रहेगी ।
◆ मतगणना 10 मार्च 2022 को जनपद फतेहपुर के समस्त अनुज्ञापन 10 मार्च 2022 को मतगणना समाप्ति तक बन्द रहेगी ।
उक्त बन्दी अवधि में अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा । उक्त अवधि में मतदान एवं मतगणना के दौरान मादक वस्तुओं के उपभोग को नियंत्रित करने के लिये उसके कब्जे में रखे जाने की सीमा का प्रावधान भी लागू रहेगा । उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।