
फतेहपुर : अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या- 237/2002 -सीएस-3 गृह (गोपन) अनुभाग -3 लखनऊ दिनांक 11 फरवरी 2022 के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट ,अपूर्वा दुबे ने बताया है कि कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत निम्नांकित दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है ।
◆ समस्त जिम खुले रहेंगे एवं स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क पूर्व की भाँति बन्द रहेगें ।
◆ रेस्टारेन्ट/होटल के रेस्टोरेंट/फूड ज्वाइण्ट्स एवं सिनेमा हाल अपनी क्षमता के साथ संचालित होंगे । इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये ।
◆नर्सरी/कथा-1 से लेकर समस्त संस्थान कोरोना गाइडलाइन्स यथा-मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय-समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कढाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 14 फरवरी 2022 से अग्रिम आदेशों तक खुले रहेंगे ।
◆ समस्त सरकारी कार्यालय/निजी कार्यालय पूरी उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे एवं कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किये जायें ।
अतः कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।