
फतेहपुर : जिला विधिक सेवा प्रधिकरण सचिव पूर्ण कालिक श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने बताया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ के निर्देशानुसार तथा अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर अशोक कुमार सिंह-तृतीय के दिशा निर्देशन में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन जिला कारागार, फतेहपुर में किया गया । कोविड-19 नये वेरिएंट ओमीक्रोन से बचाव मास्क का प्रयोग,दो गज की दूरी का अनुपालन करने हेतु सचेत किया गया ।
कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती अनुराधा शुक्ला सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर द्वारा की गयी । शिविर में महिला बंदियो को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि आप सभी को अपने अधिकारो के प्रति जागरुक होना चाहिये जिसके लिये शिक्षा बहुत जरुरी है । समाज में आज भी अशिक्षा के कारण बहुत पिछड़ापन है । जिसको दूर करने के लिये शिक्षा की अत्यधिक जरुरत है । जेल में महिला बंदियो के मध्य लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । जिसके माध्यम से महिलाओ में लिखने के गुण सिखाये गये । लेख प्रतियोगिता में महिला बंदी दुलारी और सुशीला के लेख अच्छे पाये गये ।
सचिव द्वारा शिविर में बताया गया कि यदि जेल में निरुद्ध किसी बंदी के पास अधिवक्ता नही है तो वह जरिये जेल अधीक्षक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकते है । जिस पर उसे निःशुल्क अधिवक्ता नामित कर दिया जायेगा । सचिव द्वारा महिला बंदियो से प्रातः काल में मिलने वाले भोजन एवं अन्य समस्याओ के बारे में जानकारी पूछी गयी जिसमें सभी महिला बंदियो ने रोटी, चावल, उडद की दाल व आलू पालक की सब्जी मिलना बताया है महिला बंदी ननकी ने बताया कि निःशुल्क अधिवक्ता मिल गये है । लेकिन पैरवी नही किया जा रहा है । जेल अधीक्षक ने अवगत कराया कि महिला बंदियो के 04 बच्चो का ज्तनजी डपेेपवद म्दहसपेी डमकपनउ में एडमीशन किया गया और जिला कारागार में कोई भी जेल अपील लम्बित नही है । सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यदि जेल में निरुद्ध बंदियों को किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वह जेल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक में सम्पर्क कर अपनी समस्या का निराकरण करा सकते है । उपरोक्त जागरुकता शिविर में जेल अधीक्षक मो0 अकरम खान,जेलर संजय एवं वारिद मिश्रा पराविधिक स्वयं सेवक आदि उपस्थित रहे ।