
फतेहपुर : जिला विधिक सेवा प्रधिकरण फतेहपुर सचिव पूर्ण कालिक श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने बताया कि उच्चतम न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष,राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र 17 जनवरी 2022 के सन्दर्भ में 12 मार्च 2022 दिन द्वितीय शनिवार को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोविड-19 के दिशा निर्देशो का पालन करते हुये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है ।
राष्ट्रीय लोक अदालत में वारिद मिश्रा,लोकनाथ पाण्डेय व राम कृष्णा पराविधिक स्वयं सेवक द्वारा आम जन मानस को पैम्पलेट देकर सुलह समझौते के माध्यम से आपराधिक शमनीय वाद,धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम वाद,बैंक वसूली वाद,मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद तथा पारिवारिक न्यायालय से सम्बन्धित समस्त वैवाहिक वादो को (सुलह समझौता के माध्यम से निपटारा) व श्रम वाद,भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (अशमनीय वादों को छोडकर),वेतन, भत्तों एवं सेवा निर्वत्ति लाभों से सम्बन्धित सेवा प्रकरण, राजस्व वाद,अन्य दीवानी वाद (किरायेदारी,सुखाधिकार,निषेधा ज्ञा वाद एवं विशिष्ट अनुतोष आदि) वादो के निस्तारित वादों के बारे में जानकारी दी गयी ।
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी अगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले मामले कम्प्यूटर में दर्ज किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।