
फतेहपुर । जिला विधिक सेवा प्रधिकरण सचिव पूर्ण कालिक श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने बताया कि माननीय अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर अशोक कुमार सिंह-तृतीय के दिशा निर्देशन में जिला कारागार, फतेहपुर का निरीक्षण आज किया गया ।
निरीक्षण में श्रीमती अनुराधा शुक्ला सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,फतेहपुर,जेल अधीक्षक श्री मो0 अकरम खान,जेलर श्री संजय कुमार,डिप्टी जेलर श्री अंजनी कुमार उपस्थित आदि रहे ।
सचिव द्वारा महिला बंदियो बात-चीत की गयी एवं उनकी समस्याओ को सुना गया तथा उनके समस्या के निस्तारण हेतु जेल अधीक्षक को निर्देश दिये गये । जिला कारागार में महिला बैरक में महिला बंदियो के मध्य मिलने वाली विधिक सेवाओ के बारे में जानकारी दी गयी और सभी बंदियो से जेल में मिलने वाली सुविधाओ के बारे में जानकारी लिया गया । सभी बंदियो के स्वास्थ्य से सम्बन्धी जानकारी की गयी साथ ही सभी बंदियो से प्रातः काल में मिलने वाले भोजन एवं अन्य समस्याओ के बारे में जानकारी पूछी गयी जिसमें सभी बंदियो ने खाना-पानी साफ-सुथरा एवं सही समय पर मिलना बताया है ।
बंदियो से उनके मनोरंजन हेतु उपलब्ध संसाधनो के बारे में पूछा गया । महिला बैरक में निरीक्षण के दौरान 41 इंच का एल.ई.डी0 चलता पाया गया । महिला बंदियो द्वारा बताया गया कि उनको कोई समस्या नही है । जेल अधीक्षक को निर्देर्शित किया गया कि महिला बंदियो के मनोरंजन एवं व्यायाम पर ध्यान दे । सचिव द्वारा जेल में संचालित लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान बंदियो को मिलने वाली निःशुल्क अधिवक्ता के रजिस्टर का अद्यतन पाया गया जिसमे प्राप्त निःशुल्क अधिवक्ता की सूची सही पायी गयी ।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,श्रीमती अनुराधा शुक्ला द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई 2022 में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले,बीमा से सम्बन्धित मामले,राजस्व से सम्बन्धित मामले, विद्युत से सम्बन्धित मामले,जल कर से सम्बन्धित मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित, श्रम से सम्बन्धित, मोटर दुर्धटना से सम्बन्धित, वैवाहिक/पारिवारिक मामले एवं अन्य छोटे मामलो का निस्तारण किया जाएगा ।
लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नही है । लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नही होती तथा मामला अन्तिम रुप से निस्तारित हो जाता है । कानूनी जटिलताओ से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है । कोई भी व्यक्ति प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने मुकदमे राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाकर लाभ उठा सकते हैं ।
सचिव द्वारा 14 मई 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादो की जानकारी दी गयी तथा सभी बंदियो को यह भी जानकारी दी गयी कि यदि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वह जरिये जेल अधीक्षक या तो वह जेल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक में सम्पर्क कर अपनी समस्या कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित कर सकते है ।